रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, मुंबई पुलिस की जांच को दी थी चुनौती

Update: 2020-10-15 17:12 GMT

नई दिल्ली: मुंबई पुलिस द्वारा बीते दिनों किए गए टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) घोटाले की जांच को रिपब्लिक टीवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल को हाई कोर्ट जाना चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, इसके लिए टीवी चैनल को हाईकोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चैनल का वर्ली में भी एक कार्यालय है, जो फ्लोरा फाउंटेन (जहां हाई कोर्ट स्थित है) के करीब है। बेहतर है कि आप राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं। इसके बाद चैनल के वकील हरीश साल्वे ने याचिका को वापस ले लिया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, "सीआरपीसी के तहत जांच का सामना करने वाले किसी भी सामान्य नागरिक की तरह आपको भी हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपने पहले ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और इस याचिका पर हाईकोर्ट के बिना विचार करने से संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालयों पर विश्वास नहीं है।"

बता दें कि रिपब्लिक टीवी ने अपने सीएफओ और दूसरे अधिकारियों को मुंबई पुलिस के समन को चुनौती दी थी। सुनवाई से पहले मुंबई पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। रिपब्लिक टीवी की याचिका जुर्माना सहित खारिज की जाए।

मुंबई पुलिस ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन की दलील गलत है। मुंबई पुलिस को जांच से नहीं रोका जा सकता है। टीवी शो की आड़ में रोज गवाहों से बात कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश हो रही है।

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