मोदी सरकार नौकरी भले ही ना दे लेकिन नौकरी के फॉर्म तक पर टैक्स लगाना नहीं भूल रही है। सरकार ने समूह 'ग' श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने पर बैंकों की ओर से 18 प्रतिशत जीएसटी कटौती की जा रही है। एक जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से बैंकिंग सेवाओं पर 18 प्रतिशत टैक्स दर निर्धारित की गई।
इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (एसएससी) के लिए ऑनलाइन फॉर्म करने पर आपको जीएसटी देना होगा। अब तक ऑफ लाइन फीस जमा करने का प्रावधान न होने से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही फीस जमा करनी पड़ रही है। आयोग ने सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन फीस 300 रुपये निर्धारित की है, लेकिन ऑनलाइन फीस जमा करने पर 18.88 रुपये जीएसटी के रूप में अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, जबकि जीएसटी से पहले आवेदन फीस पर इस तरह का टैक्स लेने का प्रावधान नहीं था।