नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संवेदनशील जानकारी साझा करने और राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का दोषी पाया है। माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात थीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने पूर्व राजनयिक को सरकारी गोपनीयता कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत माधुरी गुप्ता की सजा पर शनिवार को सुनवाई करेगी।
भारतीय उच्चायोग में सेकेण्ड सेक्रेटरी (प्रेस एंड इंफॉर्मेशन) रहीं माधुरी गुप्ता को सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा तीन और पांच के तहत दोषी ठहराया गया है। इसमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। माधुरी को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 22 अप्रैल, 2010 को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने और आईएसआई के दो अधिकारियों मुबशर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था।