अभी-अभी: लालू को हाइकोर्ट से झटका, BJP-JDU गठबंधन के खिलाफ याचिका खारिज : जानिए अब क्या होगा लालू का अगला कदम

Update: 2017-07-31 07:55 GMT

पटना हाइकोर्ट से भी आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है. नीतीश सरकार के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका को हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया है. लालू प्रसाद यादव ने ये याचिका बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर की थी. सरकारी वकील के मुताबिक हाइकोर्ट ने याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि नई सरकार का गठन संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हुआ है.



हाइकोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है. याचिका में दलील दी गई थी कि नीतीश कुमार और महागठबंधन को बीजेपी के खिलाफ चुनावों में जनादेश मिला था. इसके वावजूद नीतीश ने गठबंधन तोड़ा. राज्यपाल को विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना था.



इसलिए नयी सरकार असंवैधानिक है. इससे पहले 28 जुलाई को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत हासिल किया था. वोटिंग में जेडीयू-बीजेपी के पक्ष में 131 वोट और विरोध में 108 वोट डाले गए. 243 सदस्यीय विधानसभा में नीतीश को बहुमत के लिए 122 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी. जेडीयू के पास 71, बीजेपी के 53, उपेंद्र कुशवाह की राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के 2, राम विलास पासवान की लोक जन शक्ति पार्टी के 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का एक और तीन निर्दलीय विधायकों मत हैं.

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