दिल्ली: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज, नरसिम्हानंद सरस्वती को धमकी देने का आरोप

दिल्ली पुलिस ने रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. अमानतुल्लाह खान पर यह एफआईआर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ गला जबान औरगला काटने को लेकर धमकी देने का आरोप है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने शनिवार को नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज किया है.

Update: 2021-04-04 17:37 GMT

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती का गला काटने की बात पर दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ IPC की धारा 153A/506 के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा एक वीडियो और उस पर लिखे गए सन्देश को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाई की गयी है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही ही.

वहीं इससे पहले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में एक नाबालिग मुस्लिम लड़के के पानी पीने पर पिटाई के मामले से सुर्खियों में आए महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर मुंबई में ईशनिंदा का केस दर्ज किया गया है. यह केस पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नरसिंहानंद सरस्वती के एक विवादित बयान को लेकर दर्ज करवाया गया है.

इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी दिल्ली पुलिस से आग्रह करते हुए कहा था कि नरसिंहानंद जैसे ग़ुस्ताख़ को सलाख़ों के पीछे भेजे. हम हर धर्म और उनके गुरुओं का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी किसी धर्म की भावना को आहत न करे. अमानतुल्लाह ने यह शिकायत जामिया नगर थाने में लिखित तौर पर दी थी. वहीं अब आप एमएलए के एक आपत्तिजनक बयान पर अब उन पर भी एफआईआर दर्ज की गयी है.

इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वीडियो का संज्ञान लेते हुए, जिसमें एक व्यक्ति को प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम में पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है, पर आईपीसी की धारा 153-ए और 295-ए के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

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