RBI ने इस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल, कहीं आपका तो नहीं है खाता
आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र के संकटग्रस्त कराड जनता सहकारी बैंक (Karad Janata Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
जनशक्ति: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र के संकटग्रस्त कराड जनता सहकारी बैंक (Karad Janata Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने और बैंक की आमदनी से जुड़ी भविष्य की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है. बता दें कि इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थीं. आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक पूरी तरह से बंद होगा.
इस नियम के तहत खाताधारकों को मिलेगा पैसा वापस
डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के तहत हरेक जमाकर्ताओं (Depositor) को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख रुपये तक की रकम वापस मिल जाएगी. आरबीआई ने कहा, बैंक के 99 फीसदी जमाकर्ताओं को अपनी जमा पूरी पूंजी वापस मिल जाएगी.
क्यों किया गया बैंक का लाइसेंस रद्द
नियामक कार्रवाई की व्याख्या करते हुए, RBI ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन, 1949 के सेक्शन-56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा. अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है. मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि लाइसेंस रद्द हो जाने के चलते दी कराड जनता सहकारी बैंक 7 दिसंबर को कारोबार समाप्त होने के बाद बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर पायेगा. इसका मतलब अब दी कराड जनता सहकारी बैंक ग्राहकों का जमा या जमा का पुनर्भुगतान नहीं कर सकेगा. महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारिता आयुक्त से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें.
बता दें कि इस साल मई में RBI ने महाराष्ट्र के सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई का कहना था कि बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. वहीं, पिछले साल सितंबर में आरबीआई ने मुंबई स्थित पीएमसी को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया था.