दिल्ली आने वाले सावधान: इन राज्यों से आने वालों को 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन, सरकार ने दिया ये आदेश
क्वारंटीन की यह अवधि सरकारी सुविधा में भी गुजारी जा सकती है या फिर भुगतान करके। हालांकि नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन में थोड़ी राहत मिलेगी।
नई दिल्ली॥ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सामने आया कोरोना का नया वैरिएंट दिल्ली तक न पहुंचे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन दोनों प्रदेशों से दिल्ली आने वालों के लिए 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन आदेश देश दिया गया है। क्वारंटीन की यह अवधि सरकारी सुविधा में भी गुजारी जा सकती है या फिर भुगतान करके। हालांकि नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट वालों को क्वारंटीन में थोड़ी राहत मिलेगी।
दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो कोई भी दिल्ली आता है और अगर उसके पास कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, तो उसे सात दिन होम क्वारंटीन में गुजारना होगा। होम क्वारंटीन की सुविधा न होने पर उसे सरकारी सुविधा वाले क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा या फिर भुगतान करके। हालांकि नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए।
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर छूट
दो दिन पहले वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर यह सात दिन होम क्वारंटीन, सरकारी क्वारंटीन या फिर भुगतान वाले क्वारंटीन में रहना होगा, लेकिन अगर किसी के पास कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न हो, तो फिर उन्हें 14 दिन इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिया गया है कि वे कोरोना प्रोटकॉल और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से इन नियमों का पालन कराएं।
जिम्मेदार होंगे रेजिडेंट ऑफिसर
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से चलकर दिल्ली आने वाले ऐसे लोग, जो इन प्रदेशों के राज्य भवन में रह रहे हों, उनके लिए इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी रेजिडेंट ऑफिसर की होगी। इसके अलावा, जो लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आकर दिल्ली के किसी होटल, रिसोर्ट या किसी और के घर में रह रहे हैं, उनके लिए होटल या रिसोर्ट मालिक या मकान मालिक को नियमों का पालन कराने के लिए जवाबदेह बनाया गया है।
सरकारी अधिकारियों को सशर्त छूट
अगर कोई दिल्ली से होते हुए आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जाता है या फिर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से आकर दिल्ली से होते हुए किसी और राज्य के लिए जाता है, तो भी उस पर ये नियम लागू होंगे और इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित जिले के डीएम और डीसीपी की होगी। हालांकि किसी सरकारी काम से दिल्ली आ रहे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों या किसी सरकारी अधिकारी को इन पाबंदियों से छूट दी जाएगी, अगर उनमें कोरोना के लक्षण न हों। हालांकि उन्हें सुझाव दिया गया है कि वे अगले 14 दिन अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करें और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों से कहा है कि दिल्ली के लिए आ रहे लोगों के पूरी तरह से सैनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाए। इससे जुड़े दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 और 60 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनका सख्ती से पालन कराने के लिए सभी जिलों के डीएम और डीसीपी को आदेश दिया गया है।