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मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली जमानत, पुरोहित की याचिका खारिज

मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली जमानत, पुरोहित की याचिका खारिज
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल मालेगांव 2008 केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। जबकि कर्नल प्रसाद पुरोहित को जमानत याचिका खारिज कर दी है।


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कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर को अपना पासपोर्ट एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो जांच एजेंसियों को सहयोग दें और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें।


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उन्हें ट्रायल कोर्ट की पेशी में मौजूद रहने की शर्त के साथ जमानत मिली है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 5 लाख के बेल बॉन्ड और इतने ही रकम के दो जमानती पेश करना होगा। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।


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एनआईए के वकील ने कहा था कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोप तय करने पर दलील चल रही है।

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