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तबलीगी जमात रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, जानिए क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात की छवि खराब करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ठोस हलफनामा दाखिल न करने को लेकर केंद्र को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने गुरुवार को कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने एक जूनियर अधिकारी के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र से नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस बोब्डे ने कहा कि आप इस अदालत के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते.

तबलीगी जमात रिपोर्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, जानिए क्या कहा?
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात की छवि खराब करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ठोस हलफनामा दाखिल न करने को लेकर केंद्र को फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने गुरुवार को कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का हाल के दिनों में सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने एक जूनियर अधिकारी के माध्यम से हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र से नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस बोब्डे ने कहा कि आप इस अदालत के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते.

जूनियर अधिकारी ने हलफनामा दायर किया है. ये गोलमोल है, हलफनामे में कुछ टीवी चैनलों पर याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जो नफरत फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि नया हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें अनावश्यक बकवास नहीं होनी चाहिए. दो सप्ताह बाद मामले की फिर सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि लोगों को कानून और व्यवस्था के मुद्दों को भड़काने न दें. ये ऐसी चीजें हैं जो बाद में कानून और व्यवस्था का मुद्दा बन जाती हैं

जमीयत उलेमा हिंद ने लगाई थी गुहार

जमीयत-उलेमा-हिंद ने मरकज़ मामले की मीडिया कवरेज को दुर्भावना भरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकादायर की थी, याचिका में कहा गया है कि मीडिया गैरजिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया ऐसा दिखा रहा है जैसे मुसलमान कोरोना फैलाने की मुहिम चला रहे हैं। कोर्ट इसपर रोक लगाए. मीडिया और सोशल मीडिया में झूठी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई का आदेश दे

मीडिया को रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकते -केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि मीडिया को जमात के मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते. केंद्र ने प्रेस की स्वतत्रता का हवाला दिया. मरकज के बारे में अधिकांश रिपोर्टें गलत नहीं थीं. केंद्र ने इस मामले को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के पास भेजने की सलाह दी. कोर्ट ने कहा कि NBA और प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट देखने के बाद आगे सुनवाई होगी.

150 से ज्यादा शिका'यतें मिलीं

NBA की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसे करीब 100 शिकायतें मिली हैं. PCI के मुताबिक, उसे मिली 50 शिकायतों पर विचार किया जा रहा है. अदालत ने केंद्र, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जवाब देने के लिए 2 सप्ताह दिए थे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है.

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