ये है GST लागू होने के बाद महंगे होने वाले सामानो की लिस्ट...
BY Jan Shakti Bureau7 July 2017 5:51 PM IST
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Jan Shakti Bureau7 July 2017 5:51 PM IST
GST एक जुलाई से पूरे देशभर में लागु होने वाला है। GST का मतलब ये कतई नहीं है कि हर चीज पर टैक्स का एक रेट होगा. GST काउंसिल ने अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग टैक्स रेट तय किया है. 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. GST लागू होने से एक जुलाई से कुछ सामान सस्ते हंगे और कुछ महंगे. सरकार रोज विज्ञापन निकालकर देश को जानकारी दे रही है कि किस सामान पर कितना GST यानी टैक्स लगेगा। GST से ये सामान हो जाएंगे महंगे/लगेगा ज्यादा टैक्स....
# रेस्टोरेंट में खाना महंगा - एक जुलाई से रेस्तरां में खाना महंगा होगा। अभी आपके खाने के पूरे बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लगता है। GST में इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। नॉन-एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12 फीसदी टैक्स यानी 1 फीसदी ज्यादा लगेगा। इसी तरह शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में खाने पर 18 फीसदी टैक्स यानी 7 फीसदी ज्यादा लगेगा। इसके अलावा लग्जरी रेस्टोरेंट में 28 फीसदी टैक्स रेट लागू होगा यानी 17 फीसदी महंगा पड़ेगा।
# मोबाइल फोन औऱ मोबाइल बिल -मोबाइल फोन कुछ राज्यों के लिए सस्ते होंगे, कुछ राज्यों के लिए महंगे। मोबाइल के लिए टैक्स रेट 12 फीसदी तय हुआ है। जिन राज्यों में वैट 14 फीसदी था वहां के लोगों के लिए मोबाइल फोन सस्ता होगा लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में वैट 5 फीसदी है इसलिए वहां के लोगों को मोबाइल पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा और वहां मोबाइल महंगे हो जाएंगे।
# मोबाइल बिल पेमेंट महंगा - GST के बाद मोबाइल बिल का पेमेंट महंगा होगा। अभी 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है। एक जुलाई से बिल भरेंगे तो बिलिंग अमाउंट पर 18 फीसदी सर्विस टैक्स लगेगा।
# क्रेडिट कार्ड पेमेंट महंगा - सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है लेकिन GST के दौर में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट महंगा हो जाएगा। अभी तक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है लेकिन एक जुलाई से 18 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा।
# बीमा कवर महंगा - बीमा पॉलिसी एक जुलाई से महंगी होगी। बीमा को 18 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है। अब तक बीमा पर 15 फीसदी टैक्स लगता था। अगर आप 15,000 का बीमा करते हैं तो 2250 टैक्स लगता था। एक जुलाई से 2700 रुपये टैक्स देना होगा।
# टूर पैकेज महंगा - GST के लागू होने पर सैर सपाटा महंगा होगा। GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो अभी 15 फीसदी लगता है। यानी टैक्स रेट 3 फीसदी बढ़ जाएगा। अगर पहले 10 हजार का टूर पैकेज था तो उस पर 1500 रुपये टैक्स लगता था अब बढ़कर ये 1800 रुपये हो जाएगा।
# GST से बाहर पेट्रोल - डीजल, LPG, शराब - पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और शराब पर जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों के हिसाब से जो अंतर दिखता है वो अंतर बना रहेगा। राज्य अपनी मर्जी से इन पर टैक्स वसूलते रहेंगे। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, शराब को जीएसटी से बाहर रखा है।
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