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कोरोना संक्रमित आसाराम की एम्स में तबियत बिगड़ी, AICU वार्ड में भर्ती

कोरोना संक्रमित आसाराम की एम्स में तबियत बिगड़ी, AICU वार्ड में भर्ती
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नई दिल्ली: यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) हाल ही में कोरोना की चपेट में आए थे. जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी हालात और बिगड़ गई है. इस वजह से उन्हें अब नार्मल वार्ड से AICU कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है. बता दें कि पिछले बुधवार को आसाराम बापू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव (Asaram Bapu Corona Positive) आई थी. उनको बाद सांस फूलने की शिकायत हुई. जिसके बाद आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से एमजी अस्पताल और बाद में शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), जोधपुर में एडमिट किया गया.

बता दें इससे पहले फरवरी में भी आसाराम को सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत के बाद स्थानीय मथुरादास माथुर अस्पताल (MDM) में भर्ती कराया गया था. 17 फरवरी को आसाराम की जांच करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत अब स्थिर है. कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को 16 फरवरी की रात 11 बजे जेल अधिकारियों द्वारा जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया था. वहां उसका ईसीजी और छाती का एक्स-रे किया गया था. ये दोनों रिपोर्ट नार्मल आईं थीं. फिर भी आसाराम ने कहा कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लिहाजा उसे आधी रात को करीब 1 बजे एमडीएम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

आसाराम पर अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ वर्ष 2013 में यौन शोषण की घटना को अंजाम देने के बाद आसाराम को छिंदवाड़ा आश्रम से पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जोधपुर लेकर आई आज करीब 7 साल से ज्यादा समय हो चुका हैं आसाराम जोधपुर जेल में बंद है 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को जेल की स्पेशल कोर्ट में अंतिम सांस तक जेल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. गिरफ्तारी के बाद आसाराम पर पोस्को, जुवेनाइनल जस्टिस एक्ट, रेप, आपराधिक षडयंत्र और दूसरे कई मामलों के तहत केस दर्ज किए गए.

साल 2014 में आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद अप्रैल 2018 में जोधपुर स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का दोषी पाया. कोर्ट ने आसाराम को पॉक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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