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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, कृषि कानूनों पर लग सकती है रोक

किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार हुई सुनवाई के दौरान मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कमेटी की जरूरत को बताते हुए कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो, वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा।

Supreme Court rebukes Modi government, agricultural laws may be banned
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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, कृषि कानूनों पर लग सकती है रोक

जनशक्ति: किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार हुई सुनवाई के दौरान मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के संकेत दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर कमेटी की जरूरत को बताते हुए कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो, वह इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा देगा। इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने आर. एम. लोढ़ा सहित सभी पूर्व सीजेआई के नाम कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए दिए हैं। इसके साथ ही सर्वोच्चन न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार हमें संयम पर भाषण न दें।

किसान आदोंलन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीन कोर्ट की बेंच ने कहा कि, हम, हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली कमेटी के जरिए से कृषि कानूनों की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा कि कमेटी के लिए वह नाम सुझाएंगे। माना जा रहा है कि अगले दिन यानी मंगलवार 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश दे सकता है।


दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन, किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच चल रही कृषि कानूनों पर गतिरोध की स्थिति पर दाखिल याचिकाओं सुनवाई कर रही थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत देते हुए कहा कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो वो कृषि कानूनों पर रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर आप रोक लगाएंगे या हम लगाएं।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानून पर रोक लगाएगी या हम लगाएं। इसके बाद केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों पर रोक लगाने का विरोध किया। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि किसी कानून पर तब तक रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक वह मौलिक अधिकारों या संवैधानिक योजनाओं का उल्लंघन ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो, वह इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देगा।

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