UP News: गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगाई गई, 31 मार्च तक रहेगी लागू, जानें क्या है वजह
UP News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक आदेश जारी किया है।
UP News: यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ये जानकारी दी है। कमिश्नरेट ने बताया कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी।
बता दें कि 8 मार्च को होली का त्यौहार है। इस मौके पर भारी भीड़ एक जमा होती है। ऐसे में किसी तरह की अनहोनी ना हो और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, इसलिए पुलिस ने धारा 144 लागू की है। गौरतलब है कि हर साल होली के बाद कोरोना के मामले बढ़ते रहे हैं। ऐसे में पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है।
UP | Section 144 imposed in Gautam Buddh Nagar with immediate effect till March 31 in view to maintain law & order and ensure adherence to COVID rules in view of upcoming festivals: Gautam Buddh Nagar Police Commissionerate pic.twitter.com/GDMjxc4Ke4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 1, 2023
धारा 144 क्या है?
धारा 144 के मुताबिक, इसे जिस भी जगह पर लागू किया गया है, उस जगह पर 4 या उससे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा ऐसी जगह पर आम लोग हथियार लेकर नहीं जा सकते। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब शांतिभंग की आशंका हो या भीड़ द्वारा कानून उल्लंघन की संभावना हो।